राजस्थान के किसान भाइयों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बेहद कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम राजस्थान तारबंदी योजना 2026 है। इस योजना के माध्यम से खेतों की सुरक्षा के लिए कटीले तारों की बाड़ लगाने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। आवारा और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। यदि आप भी एक किसान हैं और अपनी फसलों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सरकार की इस अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत किसान और किसान समूह दोनों को लाभ दिया जाता है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि किसानों को किसी भी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें। इस लेख में पात्रता, सब्सिडी विवरण, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 Overview Table
| योजना का नाम | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान तारबंदी योजना 2026 |
| किसके द्वारा शुरू की गई | कृषि विभाग, राजस्थान सरकार |
| मुख्य लाभार्थी | राज्य के लघु, सीमांत और सामान्य श्रेणी के किसान |
| अनुदान सीमा | अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक |
| सब्सिडी राशि | 50% से 60% (अधिकतम ₹48,000) |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (राजकिसान साथी पोर्टल) |
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 का मुख्य उद्देश्य
राजस्थान तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को सुरक्षित रखना है। अक्सर देखा जाता है कि आवारा पशु और जंगली जानवर खेतों में घुसकर पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार खेतों के चारों ओर मजबूत बाड़ (तारबंदी) लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ताकि किसानों की कड़ी मेहनत और फसल दोनों सुरक्षित रहें।
नोट: राजस्थान सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप Rajasthan Uttar Matric Chhatravritti Yojana के बारे में भी पढ़ सकते हैं।
राजस्थान तारबंदी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
इस योजना के तहत किसानों को श्रेणियों के आधार पर वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:
- सामान्य श्रेणी के किसान: व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के किसानों को कुल लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 का अनुदान दिया जाता है।
- लघु एवं सीमांत किसान: छोटे और सीमांत किसानों को तारबंदी की लागत का 60% या अधिकतम ₹48,000 तक की सहायता दी जाती है।
- अतिरिक्त लाभ: लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य योजना के तहत अतिरिक्त 10% (अधिकतम ₹8,000) का भी लाभ दिया जाता है।
- यदि किसान समूह में आवेदन करते हैं, तो भी उन्हें इसी प्रकार प्राथमिकता के आधार पर सब्सिडी का भुगतान किया जाता है।
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक किसान राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर (लगभग 6 बीघा) कृषि भूमि होनी आवश्यक है।
- यदि भूमि इससे कम है, तो न्यूनतम 2 या अधिक किसान मिलकर समूह में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास कुल मिलाकर कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि हो।
- योजना के तहत अधिकतम 400 रनिंग मीटर की परिधि तक ही सब्सिडी दी जाएगी। इससे अधिक क्षेत्र पर तारबंदी का खर्च किसान को स्वयं वहन करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे:
- किसान का जनआधार कार्ड और आधार कार्ड
- खेत की नवीनतम जमाबंदी की नकल (जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी (अनुदान राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी)
- भूमि का नक्शा और स्व-घोषणा पत्र
- तारबंदी पर आने वाले खर्च का अनुमानित बिल
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान तारबंदी योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक राजकिसान साथी पोर्टल पर जाएं।
- पोर्टल के होमपेज पर अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) या जनआधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद उपलब्ध सेवाओं में से “कृषि विभाग योजनाएं” के अंतर्गत “तारबंदी योजना” (Fencing Scheme) के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें मांगी गई सभी व्यक्तिगत और भूमि संबंधी जानकारी सही-सही भरें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे जमाबंदी की नकल और जनआधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म की पूरी तरह जांच करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक कर दें।
- सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
चयन प्रक्रिया और तकनीकी मानक (Fencing Standards)
आवेदन प्राप्त होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन (Pre-Verification) किया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद किसान को निर्धारित समय में खेतों की तारबंदी का कार्य शुरू करना होता है। तारबंदी के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं:
- तारबंदी की ऊंचाई लगभग 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
- बाड़ लगाने के लिए कटीले तारों और मजबूत सीमेंट/लोहे के खंभों का उपयोग करना अनिवार्य है।
- खंभों के बीच की दूरी लगभग 3 मीटर होनी चाहिए ताकि बाड़ मजबूत बनी रहे।
- कार्य पूरा होने के बाद विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन (Post-Verification) किया जाता है, जिसके बाद स्वीकृत सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
Important Links
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|---|---|
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FAQ’s
Q.1: राजस्थान तारबंदी योजना 2026 के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
Ans: इस योजना के अंतर्गत सामान्य किसानों को 50% (अधिकतम ₹40,000) तथा लघु एवं सीमांत किसानों को 60% (अधिकतम ₹48,000) तक की सब्सिडी दी जाती है।
Q.2: तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम कितनी भूमि होनी चाहिए?
Ans: किसान के पास व्यक्तिगत रूप से या समूह में कम से कम 1.5 हेक्टेयर (लगभग 6 बीघा) कृषि भूमि होनी आवश्यक है।
Q.3: राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans: इसके लिए किसान स्वयं राजकिसान साथी पोर्टल पर जनआधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं।
Q.4: क्या एक किसान को 400 मीटर से अधिक की तारबंदी पर सब्सिडी मिल सकती है?
Ans: नहीं, योजना के नियमों के अनुसार केवल अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी पर ही अनुदान दिया जाता है, शेष खर्च किसान को खुद उठाना होगा।
Q.5: आवेदन के लिए जमाबंदी की नकल कितनी पुरानी होनी चाहिए?
Ans: आवेदन के समय दी जाने वाली भूमि की जमाबंदी की नकल 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।



